14 July 2022 12:33 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर मानहानिकारक व अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। मामला श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जहां कालूबास निवासी संतोष विनायकिया पुत्र कन्हैयालाल ने कालूबास निवासी कलकत्ता प्रवासी विमल चोरड़िया पुत्र राजमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
परिवादी ने पुलिस को बताया है कि वह श्रीडूंगरगढ़ ओसवाल समाज के वाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप का एडमिन अशोक झाबक है। ग्रुप में श्रीडूंगरगढ़ निवासी व यहां के प्रवासी ओसवाल समाज के व्यक्ति सदस्य हैं। 9 जून 2022 को आरोपी विमल चोरड़िया ने महात्मा गांधी के बारे में मानहानिकारक, अशोभनीय व भद्दी टिप्पणी की थी। जिस पर उसे माफी मांगने को कहा गया। आरोप है कि विमल चोरड़िया ने माफी मांगने से मना करते हुए कहा कि वह भविष्य में भी ऐसी टिप्पणियां करता रहेगा।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 67 आईटी एक्ट व 153 ए आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच सीआई वेदपाल शिवराण कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि थाने द्वारा मुकदमा दर्ज ना करने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि फेसबुक, वाट्सएप आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धर्म, जाति व संप्रदाय विशेष को लेकर अशोभनीय, भद्दी, मानहानिकारक व नफरत फ़ैलाने वाली टिप्पणी करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए अन्यथा जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
RELATED ARTICLES
30 December 2021 08:05 PM