28 January 2022 05:10 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। सीआई राणीदान चारण को हाईकोर्ट से आंशिक अभय मिल गया है। अब बीकानेर पुलिस सीआई राणीदान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। राणीदान ने गंगाशहर थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 13 में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। याचिका 482 सीआरपीसी के तहत 27 जनवरी को लगाई गई, दूसरे ही दिन आगामी सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई।
अब पुलिस राणीदान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वहीं राणीदान को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। बता दें कि एसीबी कांस्टेबल इंद्र सिंह ने गंगाशहर थाने में राणीदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच एएसपी अमित कुमार कर रहे हैं।
बता दें कि एसीबी में भी राणीदान के खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं।
RELATED ARTICLES
26 September 2023 01:56 PM