11 March 2021 03:26 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। एक चर्चित विवाद से जुड़े मुकदमें के परिवादी व पुलिसकर्मी के खिलाफ सीआईडी सीबी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने से जुड़ा है। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने अधिवक्ता विजय दीक्षित व उन्हीं के थाने के एक अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ धारा 380, 381, 120 बी आईपीसी, 66 बी व 72 सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल, जेएनवीसी थाने में विजय दीक्षित ने धारा 458, 509, 354 क, 427,0120 बी व 11,12 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में आरोपी अभिजीत बेनीवाल सहित कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी अभिजीत का मोबाइल उसकी गिरफ्तारी के बाद सील चिट किया गया था। इसके कुछ दिन बाद डॉ सुरेंद्र बेनीवाल व अभिजीत बेनीवाल के बीच हुई फोन वार्ता का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दीक्षित के अनुसार इस बातचीत में सुरेंद्र के पूछने पर अभिजीत कह रहा है कि हम बाहर ही हैं, वह बाहर नहीं निकला है, टारगेट पर है।
बाद में जांच दीक्षित की प्रार्थना पर सीआईडी सीबी में चली गई। अब सीआईडी सीबी ने फाइल पुनः थानाधिकारी जेएनवीसी को लौटाते हुए परिवादी विजय दीक्षित व अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए। आरोप है कि अज्ञात पुलिसकर्मी ने पुलिस कब्जे में सील बंद मोबाइल से ऑडियो साक्ष्य चुराकर विजय दीक्षित को दे दिए।
थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा सीआईडी सीबी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जाएगी।
बता दें कि अज्ञात पुलिसकर्मी के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। अज्ञात पुलिसकर्मी जेएनवीसी के कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर तक कोई भी हो सकता है। मामले की जांच थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज कर रहे हैं।
दीक्षित ने कहा है कि पुलिस ऑडियो साक्ष्य होने के बावजूद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा परिवादी के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। जबकि जिस साक्ष्य को लेकर परिवादी पर मुकदमा किया गया है, वही साक्ष्य स्पष्टत: डॉ सुरेंद्र बेनीवाल के खिलाफ हैं, बावजूद इसके डॉ बेनीवाल को बचाया जा रहा है।
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