02 April 2020 11:06 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। कोरोना इमरजेंसी में बिना जरूरत सरकारी सहायता का फायदा उठाने वाले लोगों पर कभी भी कानून की लाठी पड़ सकती है। बीकानेर उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट आईएएस रिया केजरीवाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। रिया ने कहा है कि इस आपदा के समय कोई भी सक्षम अगर सहायता के लिए क्लेम या शिकायत करे और जांच में वह झूठ पाया जाता है तो उसपर धारा 52 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस धारा के अनुसार जो कोई व्यक्ति जानबूझकर केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी सहायता, राहत, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभ को प्राप्त करने के लिए दावा करता है , जिसे वह जानता है कि वह झूठा है तो ऐसी स्थिति में दोष सिद्ध होने पर उसे अधिकतम दो वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाता है। आईएएस रिया ने आदेश की प्रति वृताधिकारी सदर, लूणकरनसर व नोखा सहित बीछवाल, गंगाशहर, नापासर, देशनोक, नाल व जामसर थानाधिकारी को भिजवाई है। उल्लेखनीय है कि इस कोरोना इमरजेंसी में आईएएस रिया केजरीवाल ने फील्ड में उतरकर मोर्चा बखूबी संभाला है। इस समय अपनी सटीक कार्यशैली को लेकर ये काफी चर्चा में भी हैं।
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