23 March 2020 10:03 AM
31 तक पुलिस व वकील भी नहीं जा सकेंगे कोर्ट, केस ईमेल से
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने लॉक डाउन के दौरान जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे राज्य के कोर्ट ऑफिशियल वाट्सअप नंबर के माध्यम से वीडियो कॉल पर सुनवाई करते हुए आदेश देंगे। वकीलों व पुलिस दोनों को ही कोर्ट नहीं जाना होगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रतिदिन की जाने वाली नयी कार्रवाई में जेसी व जमानत सहित मुल्जिम की पेशी आदि मामले ही सुने जाएंगे। वहीं विचाराधीन मामलों की सुनवाई की तारीखें पूर्व में ही 15 अप्रेल के बाद की कर दी गई थी। वहीं अर्जेंट बेसिस के केस ईमेल के माध्यम से दायर किए जा सकेंगे। इसके लिए मोबाईल नंबर अथवा ईमेल आदि डिटेल ईमेल में देनी होगी। वहीं लॉक डाउन के बाद हार्ड कॉपी जमा करवाने की शर्त लागू रहेगी।
RELATED ARTICLES
19 April 2024 11:14 AM