15 April 2020 09:34 AM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। लॉक डाउन बढ़ने के साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने नया आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने संपूर्ण अधीनस्थ न्यायालयों का समय दोपहर 02:00 से लेकर 04.00pm तक करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एचसी ने कहा है कि 3 मई 2020 अथवा आगामी आदेश तक सभी कोर्टों को सेनेटाइज करके रखना होगा।
वहीं अधिवक्ता को न्यायालय में कोट पहनकर आने की छूट प्रदान की है। कोर्ट ने आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। आवश्यक मामलों में जमानत, रिमांड, इंजेक्शन-सूट, स्टे आर्डर, सुपुर्दगी जैसे मामलों की सुनवाई होगी।
न्यायालय परिसर में पक्षकारों के आने पर रोक रहेगी, आवश्यक होने पर केवल मात्र एक पक्षकार अपने अधिवक्ता के साथ आ सकता है। कोर्ट के अंदर आने पर वकील स्टाफ सहित पक्षकार को मास्क लगाकर ही अंदर आना पड़ेगा।
वहीं जिला पुलिस अधीक्षक न्यायालय परिसर में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करेगा। कोर्ट में मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा तथा कोर्ट समय में एक फोटो कॉपी की दुकान जिला नयायाधीश के आदेशानुसार खुली रहेगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। अधिवक्ता एवं बार काउंसिल सदस्य कुलदीप शर्मा और एडवोकेट रवेल भारतीय ने 'खबरमंडी' न्यूज़ को बताया कि न्यायालय परिसर कें अंदर विधि के छात्रों का आने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं न्यायालय कर्मचारी को यदि सर्दी जुकाम हो तो वे मेडिकल लीव पर घर रहेंगे तथा मेडिकल स्टाफ के संपर्क में रहेंगे। न्यायालय परिसर के अंदर सभी प्रकार के कैंटीन व खाने-पीने की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आवश्यक मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में 3 मई 2020 के पश्चात सुनवाई होगी। पुलिस अधिकारी एवम न्याययिक अधिकारी 164 crpc के बयान एवम मृत्यु कालीन कथन करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
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