04 March 2020 10:32 AM
बदमाशों की गोली का शिकार हुए थे थानाधिकारी व कांस्टेबल
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। अब गश्त, नाकाबंदी व दबिश के दौरान पुलिस को हथियारबंद होकर जाना होगा।राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में स्थाई आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार थानाधिकारी व वृताधिकारी सहित पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण, गश्त व नाकाबंदी पर पद के अनुरूप हथियार साथ लेकर जाने को कहा गया है। इसके अलावा पुलिस वाहन में प्रयाप्त हथियार बंद पुलिस कर्मियों को साथ ले जाना अनिवार्य है। वहीं जाब्ते में हाल ही में अत्याधुनिक हथियारों से प्रशिक्षित पुलिस कर्मी भी होने चाहिए। इन्हें एके 47, इंसास, पंप एक्शन गन चलाने आने चाहिए। वहीं नाकाबंदी के दौरान लगाया जाने वाला जाब्ता बुलेटप्रूफ जैकेट, रिफ्लेक्टर जैकेट,ड्रैगन लाइट, पंप एक्शन गन, टायर पंक्चर उपकरण से सुसज्जित होना अनिवार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि सीकर, जैसलमेर जैसे जिलों में हथियार व बुलेटप्रूफ जैकेट न होने की वजह से थानाधिकारी व पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। आए दिन बढ़ रहे अपराधियों के हौसलों से विभाग की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। वहीं जिला एसपी को आदेश की पालना करवाने को कहा गया है।
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