07 September 2020 10:47 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। नागौर में हत्या की वारदात करने जा रहे लॉरेंस विश्नोई के गुर्गों को बीकानेर की गजनेर पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल, गजनेर थानाधिकारी मय जाब्ता आज चांडासर में नाकाबंदी कर रहा था। इसी दौरान गजनेर कस्बे की तरफ से एक बिना नंबरी बोलेरो आई। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक ने नाकाबंदी तोड़ते हुए गाड़ी भगा ली। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। बदमाश खेत के बंद रास्ते में फंस गए, तो गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करते हुए चालक पप्पूसिंह पुत्र शिशपाल सिंह राजपूत को दबोच लिया। आरोपी से 8 राउंड मैगजीन जब्त की। वहीं पप्पू के साथी योगेश उर्फ मास्टर उर्फ सन्नी पुत्र ओमदत्त खाती का पीछा किया गया। आरोपी ने पुलिस पर पिस्टल तानकर भागने की कोशिश, मगर कांस्टेबल रामकुमार भादू ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी का पिस्टल गिराकर उसे काबू कर लिया। वहीं एक अन्य बदमाश संजय उर्फ काला झठेड़ी भागने में सफल हो गया।
थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि पैंतीस वर्षीय योगेश उर्फ मास्टर उर्फ सन्नी हरियाणा के सोनीपत जिले के राई थाना क्षेत्र के बड़मलिक का है। मास्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज है। गजनेर पुलिस की पूछताछ में आज उसने और भी हत्या की वारदातें स्वीकार की है।आरोपी ने बताया है कि 2012 में उसने जेल में रहते हुए बाहर हत्या की वारदात करवाई। यह वारदात बॉबी उर्फ जतिन व साथियों द्वारा हरियाणा में करवाई गई। वहीं अप्रेल 2020 में वह जब जेल से बाहर आया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के चोटाला गांव स्थित शराब के ठेके पर दो व्यक्तियों की हत्या की थी। वहीं जेल से बाहर आने के बाद वह लॉरेंस विश्नोई के कहे अनुसार हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, संगरिया आदि में ठिकाने में अपने साथियों के साथ रहा। योगेश ने स्वीकार किया है कि आज वह अपने साथी पप्पू सिंह व संजय उर्फ काला झठेड़ी के साथ चुरू से बीकानेर होते हुए नागौर जा रहा था। थानाधिकारी भजनलाल के अनुसार वहां किसी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के इरादे से ये लोग जा रहे थे मगर बीच में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
बता दें कि योगेश पर हरियाणा के शिवाजी कॉलोनी थाने में प्रकरण संख्या 283/2016 20 एनडीपीएस एक्ट, 42 कारागृह अधिनियम के तहत दर्ज है। वहीं दूसरा मुकदमा 190/2004 धारा 307 व 34 भादंसं के तहत सोनीपत के राई थाने में दर्ज है। तीसरा मुकदमा 422/2008 धारा 302,201,148 व 149 भादंसं के तहत राई थाने में दर्ज है। चौथा, पांचवां व छठा मुकदमा भी राई थाने में दर्ज है। जिनमें धारा 324,506, 323,325,452,34,302 भादंसं आदि धाराओं में दर्ज है।
वहीं गिरफ्तारशुदा 26 वर्षीय पप्पू सिंह चुरू के सांडवा थाना क्षेत्र के रेड़ा का रहने वाला है। उसके खिलाफ चुरू के सांडवा थाने में धारा 451, 323 भादंसं श एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज है।
पुलिस के अनुसार फरार संजय हरियाणा का है तथा इस ख़तरनाक बदमाश के खिलाफ हरियाणा में पांच लाख का इनाम घोषित है।
उल्लेखनीय है कि इस बड़ी वारदात को रोकने व दो बदमाशों को पकड़ने में कामयाब होने वाली टीम में थानाधिकारी भजनलाल, सउनि पप्पूराम, हैड कांस्टेबल मानवेन्द्र, कानि केसराराम, पन्नानाथ, कुलदीप, रामकुमार, सीताराम, रविन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह डीआर व साइबर सैल के दिलीप कानि शामिल थे।

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