14 April 2020 08:53 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर में कर्फ्यू (निषेधाज्ञा) ग्रस्त इलाकों के लिए कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार तीन मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। गंगाशहर क्षेत्र का हरिराम मंदिर पुरानी लाइन का इलाका, कोतवाली क्षेत्र, कोटगेट क्षेत्र व सदर का कुछ इलाका कर्फ्यू ग्रस्त है। इन सभी क्षेत्रों में लॉक डाउन के बराबर ही निषेधाज्ञा रहेगी। वहीं प्रतिबंधात्मक आदेश भी तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान समस्त प्रकार के सामाजिक, वैवाहिक, पारिवारिक, राजनीतिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की सभाएं, रैली, प्रदर्शन, धरना आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। गौतम ने बताया कि सभी प्रकार के धर्म-पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। गंगाशहर क्षेत्र के कर्फ्यू वाले इलाकों में दूध की सप्लाई प्रतिदिन सुबह सात बजे के आसपास रहेगी। वहीं सब्जी दो-तीन में एकबार आयेगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों में राशन घर तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं हर मोहल्ले में राशन की गाड़ी भी आएगी, जिससे राशन खरीद सकते हैं।
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