01 March 2020 04:08 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। डाक विभाग की नयी एडवाइजरी ने अपराधियों के लिए चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं अब डाक पहुंचाने वालों को भी ढ़ील का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल, रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद भी आरोपी तक नोटिस नहीं पहुंचता है। मिलीभगत अथवा वास्तविक कारणों से नोटिस आरोपी तक नहीं पहुंचने की समस्या से निजात दिलाने के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार अब दोनों पक्षकारों का पूरा नाम-पता व फोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर डाक विभाग लिफाफा स्वीकार ही नहीं कर सकेगा। वहीं अपराधियों को कानून को गुमराह करने का अवसर नहीं मिलेगा। एड अनिल सोनी के अनुसार कई बार ऐसा होता कि रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भेजे गए नोटिस भी आरोपी तक नहीं पहुंचते। जिसके बाद कोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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