02 October 2021 02:27 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। दहेज प्रताड़ना के दस साल पुराने मामले में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 बीकानेर ने आरोपी पति व सास को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2008 में महिला थाना बीकानेर में दर्ज एफआईआर नंबर 41 से जुड़ा है। 2008 में जयश्री हर्ष ने पति मुरलीधर व्यास कॉलोनी निवासी रोहिणी कुमार पुत्र बद्रीदास हर्ष, ससुर बद्रीदास पुत्र गौरीशंकर हर्ष व सास नर्मदा देवी पत्नी बद्रीदास हर्ष के खिलाफ धारा 498ए, 406, 323 व 325 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।
मामले में न्यायालय ने 47 वर्षीय रोहिणी कुमार व 67 वर्षीय नर्मदा देवी को 498 ए आईपीसी के अपराध में दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड, 406 आईपीसी में एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रूपए अर्थदंड, 323 आईपीसी के तहत एक हजार रूपए जुर्माना व 325 आईपीसी के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का अदा ना करने पर दो माह तक का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में गुजारी अवधि सजा में से कम कर दी जाएगी। बता दें कि 74 वर्षीय ससुर बद्रीदास की 2020 में ही मृत्यु हो गई थी। परिवादिया की तरफ से पैरवी अधिवक्ता जयदीप कुमार शर्मा ने की।
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