03 April 2020 11:49 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। लॉक डाउन के दौरान जमानत अर्जी पर सुनवाई न करने करने हाइकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जोधपुर उच्च न्यायालय के माननीय पंकज भंडारी की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए लॉक डाउन पीरियड में जमानत अर्जी पर सुनवाई न करने का फैसला दिया था। जिसके बाद हाइकोर्ट ने ही अपने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया था। जोधपुर हाइकोर्ट के एडवोकेट चेतन प्रकाश सोनी ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के स्वंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जमानत पर सुनवाई करने को कहा है।
RELATED ARTICLES
11 September 2025 07:58 PM