26 August 2020 09:10 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल व पीबीएम अधीक्षक के खिलाफ सदर थाने में परिवाद दिया गया है। मामला सफाई ठेके में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि हाल ही में सफाई के एक बड़े ठेके में चहेती कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीबीएम अधीक्षक ने टेंडर में भाग लेने की नियम व शर्तें बदल डाली। इस बदलाव में धरोहर राशि पांच लाख, बैंक गारंटी पचास लाख कर दी गई। वहीं दो सौ करोड़ की क्षमता तक का वर्क एक्सपीरियंस निर्धारित कर दिया गया। आरोप है कि छोटी मछलियों को किनारे लगाकर बड़ी मछलियों से बड़ा लाभ कमाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए। इन बदलावों से छोटी मछलियां योग्य ही नहीं रही। बताया जा रहा है कि इस बड़े टेंडर में तीन फर्मों को संयुक्त रूप से काम दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक आर के मानव संस्थान नाम की फर्म ने इस गंभीर मामले में प्रिंसिपल के समक्ष अपील की। इस अपील पर कार्रवाई करने व तारीख देने में प्रिंसिपल ने एक लोकसेवक के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। परिवादी का मानना है कि पीबीएम अधीक्षक व प्रिंसिपल ने धारा 166 आईपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध कारित किया है।
सदर थानाधिकारी महावीर प्रसाद विश्नोई ने बताया कि परिवाद मिल चुका है। नियमानुसार इस मामले में जांच की जाएगी।
RELATED ARTICLES
05 October 2024 06:57 PM
