14 April 2021 11:37 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बिना हस्ताक्षर वाली अनाधिकृत गाइडलाइन के बाद अब अधिकृत गाइडलाइन भी जारी हो गई है। पहले वायरल हुई बिना हस्ताक्षर वाली गाइडलाइन व अब जारी हुई हस्ताक्षर वाली अधिकृत गाइडलाइन में मोटे तौर पर चार बड़े अंतर हैं। अधिकृत गाइडलाइन के अनुसार नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक तय है, वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि को कर्फ्यू समय से एक घंटे पूर्व ही प्रतिष्ठान बंद करने होंगे।
इसी तरह वाहनों में सवारी संख्या को लेकर भी अधिकृत गाइडलाइन में अंतर है। अधिकृत गाइडलाइन के अनुसार ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा दो सवारी ही अनुमत होगी। चौपहिया टैक्सी में चालक के अलावा आरटीओ से अनुमत क्षमता के पचास प्रतिशत तक सवारी ही अनुमत होगी। वहीं बसों में सीटों की पचास प्रतिशत क्षमता तक ही सवारियां अनुमत होगी। खड़े खड़े यात्रा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शिक्षण संस्थानों को लेकर भी दोनों गाइडलाइन में अंतर स्पष्ट है। अधिकृत गाइडलाइन के अनुसार 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं भी स्थगित होगी।
बता दें कि पहले वायरल हुई बिना हस्ताक्षर वाली गाइडलाइन 11 पृष्ठों की थी जबकि अधिकृत गाइडलाइन 12 पृष्ठों की हैं। अनाधिकृत गाइडलाइन ने प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके बाद सही गाइडलाइन जारी हुई है। बता दें कि ये गाइडलाइन 16 अप्रेल से लागू होगी जो 30 अप्रेल तक लागू रहेगी। देखें 12 पृष्ठों की सही गाइडलाइन







RELATED ARTICLES
23 July 2020 03:25 PM