19 May 2020 11:11 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बाज़ार खोलने को लेकर दुकानदार असमंजस की स्थिति में हैं। राज्य सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर व प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। बीकानेर में भी कपड़ा, सैलून आदि सभी अनुमत दुकानें खुलेगी। कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि सैलून, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा आदि अनुमत दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन ये दुकानें कटले व मॉल में नहीं होनी चाहिए। वहीं कर्फ्यू व रोकथाम क्षेत्र में भी ये दुकानें नहीं खुलेगी। कलेक्टर ने साफ किया है कि मुख्य बाजारों की सभी इकलौती दुकानें खोली जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त किसी भी दुकान को रोका नहीं जा सकता। बता दें कि कटले व मॉल की अंदर व बाहर की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। मुख्य बाजारों में भी वही दुकानें खुलेगी जो कटलों या मॉल से जुड़ी नहीं है। बता दें कि इस सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्ट , सैनेटाइजर आदि नियम कायदे अपनाने होंगे।
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