28 December 2024 02:47 PM


ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जयपुर रोड़ स्थित खाटू श्याम मंदिर से जुड़े विवाद में देवस्थान विभाग ने सुरेश चंद्र भसीन को पाबंद करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। अब सुरेश चंद्र भसीन किसी तरह की बैठक नहीं बुला सकेंगे। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग गौरव सोनी ने भसीन को दिए आदेश में लिखा है कि आपने 29 दिसंबर को प्रन्यास की आम सभा बुलाई है। इस संबंध में आपने 16 दिसंबर को एक सूचना भी जारी की है। श्री श्याम बाल संकीर्तन मंडल समिति सार्वजनिक प्रन्यास बीकानेर में महासचिव पद के संबंध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। गौरव सोनी ने प्रकरण का निस्तारण ना होने तक बैठक ना बुलाने का आदेश दिया है। आदेश में लिखा है कि पूर्व में दोनों पक्षों को बैठक रजिस्टर कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे।
बता दें कि भसीन पर अध्यक्ष के के शर्मा व कार्यवाहक अध्यक्ष सुभाष मित्तल सहित अन्य ट्रस्टियों की सहमति के बिना ही अवैध रूप से सदस्य बनाने, अपने घर बैठकें बुलाने, महासचिव पद नाम व लैटर हेड का दुरूपयोग करने सहित कई गंभीर आरोप हैं। दूसरी ओर यह भी आरोप है कि प्रन्यास मंडल द्वारा सुरेश चंद्र भसीन को महासचिव के पद से हटा दिया गया था, इसके बावजूद वह अवैध रूप से ट्रस्ट में हस्तक्षेप कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि भसीन द्वारा देवस्थान विभाग को कुछ ना समझते हुए उसके आदेशों निर्देशों की अवहेलना भी की जा रही है जबकि विभाग ने पूर्व में ही दोनों पक्षों से मीटिंग रजिस्टर मांग लिए थे। वहीं सुरेश चंद्र भसीन महासचिव रहेंगे या नहीं, इसकी सुनवाई भी चल रही है।
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