04 August 2022 10:29 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। उपभोक्ता से निर्धारित स्थाई शुल्क से अधिक शुल्क वसूलना जोधपुर विद्युत वितरण निगम नोखा, बीकानेर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए विभाग पर आर्थिक दंड लगाया है।
दरअसल, नोखा निवासी शराफत अली के बिजली बिल में विभाग ने 560 रूपए स्थाई शुल्क की बजाय 800 रूपए स्थाई शुल्क अंकित कर दिया। उसके बाद सुधार की बजाय 240 रूपए अधिक वसूले भी गए। इस पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। मामले में आयोग ने सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी व मधुलिका आचार्य ने संयुक्त आदेश पारित करते हुए स्थाई शुल्क आठ सौ की जगह 560 करने को कहा है। वहीं शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु पांच हजार तथा वकील खर्च के पांच हजार रुपए मिलाकर कुल दस हजार का अर्थ दंड लगाया है। परिवादी की तरफ से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।
RELATED ARTICLES
28 July 2026 08:23 PM
18 January 2022 06:21 PM