23 May 2021 08:55 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। आखिरकार राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 8 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। कुछ परिवर्तन के अतिरिक्त सारे नियम करीब करीब वही रहेंगे जो अब तक चले आ रहे हैं। मास्क के महत्व को समझते हुए इस पर जुर्माना पांच सौ से बढ़ाकर एक हजार रूपए कर दिया गया है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू का रूप बदलते हुए 15 दिन के अंदर 89-89 घंटे के दो महा कर्फ्यू लगाए गए हैं। पहला कर्फ्यू 28 शुक्रवार दोपहर12 बजे से 1 जून मंगलवार सुबह 5 बजे तक व दूसरा 4 जून दोपहर 12 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान केवल डेयरी, दूध की दुकानें, मंडियां, फल सब्जी, फूल माला की दुकानें तथा ठेले, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन व साइकिल से घूम घूमकर विक्रय करने वालों को छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त ऑप्टीकल की दुकानों को सप्ताह में दो बार मंगलवार व शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। निर्माण सामग्री संबंधित प्रतिष्ठान नहीं खोले जा सकेंगे, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी करने की छूट रहेगी। इंदिरा रसोई व प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात नौ बजे तक अनुमत होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मई के अंत तक कोरोना कंट्रोल होता है तो 1 जून से व्यापारियों को छूट दी जा सकती है। ऐसे में अगर आमजन व व्यापारी कोरोना कंट्रोल हेतु घर में रहे तो सकारात्मक असर हो सकता है। बता दें कि गहलोत सरकार ने इस लॉक डाउन को त्रिस्तरीय लॉक डाउन माना है। इसके तहत तीन स्तरों पर कोरोना प्रसार रोकने का प्रयास किया जाएगा।
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