09 April 2022 10:11 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। टीवीएस की अप्पा-चे मोटरसाइकिल में आग लगने के प्रकरण में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने टीवीएस कंपनी लिमिटेड व शांति मोटर्स बीकानेर पर जुर्माना लगाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी को बीमा राशि देने का आदेश दिया है।
ये था मामला: भैरूं सिंह ने 2018 में शांति मोटर्स रानी बाज़ार से एक अप्पाचे बाइक खरीदी थी। किश्त में इसका कुल भुगतान 1 लाख 10 हजार रूपए हुआ। अधिवक्ता अनिल सोनी के अनुसार बाइक लेते ही उसमें छोटी मोटी खराबी सामने आने लगी थी। उपभोक्ता ने कंपनी को कई बार समस्याएं बताई मगर समाधान नहीं किया गया। इसके बाद 2019 की धनतेरस के दिन परिवादी का पुत्र बाइक चला रहा था। इसी दौरान गंगानगर चौराहे पर चलती बाइक से आग की लपटें निकलने लगी। चालक ने बाइक रोक अपनी जान बचाई, मगर बाइक धूं धूं कर जल गई। सदर पुलिस मौके पर पहुंची।
परिवादी ने कंपनी से संपर्क किया मगर क्लेम नहीं दिलवाया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने भी पल्ला झाड़ लिया। इस पर 2019 में उपभोक्ता आयोग की शरण ली गई। अब आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद परिवादी के हक में फैसला सुनाया है। परिवादी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अनिल सोनी के अनुसार आयोग ने कंपनी के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि परिवादी ने बाइक के चक्कों में लाइटें लगा रखी थी। जिस वजह से आग लग गई। आयोग ने कहा कि शांति मोटर्स व कंपनी ने उपभोक्ता के मामले की जांच तक नहीं करवाई। यह कंपनी की सेवा में कमी है। आयोग ने शांति मोटर्स व कंपनी पर बीस हजार रूपए का हर्जाना व पांच हजार रुपए वकील खर्च बतौर अर्थदंड लगाया है। यह राशि शांति मोटर्स व कंपनी को आधी आधी परिवादी व अधिवक्ता को भुगतान करनी होगी। वहीं इंश्योरेंस कंपनी टाटा एआईजी द्वारा परिवादी को 76 हजार रुपए की बीमा राशि देनी होगी। आयोग ने एक माह में यह भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसा ना करने पर 2019 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनियां आयोग के आदेश की पालना नहीं करती है तो तीन साल की सजा व अर्थदंड भी भुगतना पड़ सकता है।
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