19 May 2023 11:32 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। 2000 हज़ार के नोट बंद होने की घोषणा ने एक बार फिर देश में हलचल पैदा कर दी है। आरबीआई ने आज दो हजार रूपए के नोट को लेकर बैंकों को गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर के बाद दो हज़ार के नोट अवैध हो जाएंगे। 23 मई 2023 से 30 सितंबर तक का समय नोट बदलवाने हेतु दिया गया है। 23 मई से बैंक दो हज़ार के नोटों का टू वे सर्कुलेशन बंद कर देंगे। इस समय के दौरान यह नोट केवल मात्र जमा करवाए जा सकेंगे। जिनके पास भी दो हजार के नोट है, वे बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे बैंक अकाउंट में यह नोट जमा करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्रा में एक्सचेंज की सुविधा भी रहेगी। एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 20 हजार रूपए के नोट ही एक्सचेंज करवा सकेगा। वहीं अकाउंट में नोट जमा करवाने की लिमिट नहीं होगी। बता दें कि अगर आपने 30 सितंबर तक यह नोट नहीं बदलवाए तो यह नोट अवैध करार दे दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2016 की नोटबंदी के बाद दो हज़ार का नोट प्रचलन में आया था। उस समय 500 और 1000 के पुराने नेट बंद किए गए थे। 1000 की जगह 2000 का नोट जारी किया गया था। वहीं 2018 में दो हजार के नोट की छपाई बंद कर दी गई। अब यह नोट पूर्ण रूप से अवैध होने वाला है।
इस नोटबंदी को लेकर देशभर में हॉट डिस्कशन चल रहा है। ख़ासतौर पर राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच चल रही चर्चा सोशल मीडिया पर बूम कर रही है।
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