09 December 2020 02:29 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। उपभोग से अधिक बिजली बिल जारी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कनेक्शन काटने पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है। मामला रानी बाज़ार इंडस्ट्रियल एरिया निवासी शराफत अली पुत्र गनी खां के नोखा स्थित मकान से जुड़ा है। दरअसल, शराफत ने बिजली कनेक्शन लेने से 3 मार्च 2020 तक के सभी बिल समय पर भरवाए। इसके बावजूद विभाग द्वारा फरवरी के बाद का हर बिल करीब 11 से 15 हजार राशि का भेजा गया। इस पर उपभोक्ता ने विभाग को मीटर बदलने की अर्जी दी। जून 2020 में मीटर बदल दिया गया। लेकिन उपभोग से अधिक भारी-भरकम बिल जारी किए जाते रहे। इस बीच अक्टूबर माह में 2022 रूपए का बिल जारी किया गया। वहीं अन्य सभी बिल करीब 11 से 15 हजार रूपए के हिसाब से भेजे गए थे। परिवादी ने आयोग को परिवाद दिया तो आयोग द्वारा बिलों व रसीदों की जांच की गई।
जिसके आधार पर आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि यदि उपभोक्ता अब तक की कुल बकाया राशि का पचास प्रतिशत जमा करवा दे तथा आगामी बिल भी निरंतर भरता रहे तो विभाग अगली तारीख पर अपना जवाब पेश करने तक उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन ना काटे। बता दें कि परिवाद में विभाग के इस कृत्य को सेवा में कमी बताया है। तो वहीं स्थाई शुल्क की अवैध वसूली यानी नियम से अधिक वसूली का आरोप भी लगाया है। आयोग ने सभी बिलों के अवलोकन के पश्चात यह स्थगन आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि पीड़ित के एडवोकेट अनिल सोनी ने 8 दिसंबर को आयोग में परिवाद पेश किया था और अगले ही दिन यानी 9 दिसंबर की तारीख मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने पहली ही तारीख पर एकतरफा सुनवाई करते हुए त्वरित न्याय का अनुपम उदाहरण पेश किया।
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