24 November 2021 07:22 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। वर्लपूल के फ्रिज में लाइट जाने के बाद बर्फ पिघलने व कीड़े-मकोड़े घुसने के मामले में अदालत में पेश ना होना दुकानदार को भारी पड़ गया। कोर्ट ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए दुकानदार व कंपनी को फ्रिज की कीमत 26 हजार रूपए उपभोक्ता को लौटाने व मानसिक संताप तथा परिवाद व्यय के 5-5 हजार रूपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मामला नोखा से जुड़ा है। रोड़ा रोड़ रणछोढ़ापुरा, नोखा निवासी राजेश पंचारिया ने 28 अगस्त 2018 को नोखा पट्टी पेड़ा रोड़ स्थित जोशी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक से एक वर्लपूल कंपनी का फ्रिज खरीदा था। परिवादी के अनुसार लाइट जाने के बाद फ्रिज की बर्फ तुरंत ही पिघल जाती थी। वहीं सब्जी वाले डोर के पास से कीड़े मकोड़े भी अंदर घुस जाते। इससे परिवादी को नुकसान होता था। परिवादी ने जोशी फर्नीचर को शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं किया गया। उसे फ्रिज बदल देने का आश्वासन मात्र मिला। परिवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर में जोशी फर्नीचर व वर्लपूल कंपनी के खिलाफ वाद दायर कर फ्रिज की कीमत व क्षतिपूर्ति की मांग की।
परिवादी के अधिवक्ता लालचंद मेघवाल ने बताया कि आदेशानुसार नोटिस तामिल के बावजूद जोशी फर्नीचर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, ना ही कोई जवाब पेश किया। इस पर विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। वहीं वर्लपूल की ओर से जवाब पेश करते हुए परिवादी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। मामले में आयोग ने सुनवाई करते हुए जोशी फर्नीचर व वर्लपूल के खिलाफ फैसला सुना दिया।
अधिवक्ता लालचंद मेघवाल ने बताया कि अब जोशी फर्नीचर व वर्लपूल आयोग के आदेश की पालना करने को बाध्य होंगे। यह राशि एक माह के अंदर ना चुकाने पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय होगा।
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