05 March 2020 05:57 PM
एड. अनिल सोनी की दलीलों से मिला पीड़ित को न्याय
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। पोलिसी बाज़ार द्वारा बजाज कंपनी से लिए गए कार बीमा के क्लेम का ग्राहक को उचित भुगतान न करने के मामले में कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला देते हुए परिवादी कोजूराम को कुल 10399 रूपए भुगतान का आदेश कंपनी को दिया है। जिसमें 2369 मय 9% ब्याज के, 5000 रूपए मानसिक क्षति बाबत व तीन हज़ार रुपए वकील खर्च के शामिल हैं। अधिवक्ता अनिल सोनी ने बताया कि कोजूराम ने पोलिसी बाज़ार के माध्यम से ऑनलाइन ऑल्टो कार का बीमा करवाया था। पोलिसी बाज़ार से लिया गया यह बीमा बजाज कंपनी का था। बाद में कोजूराम की कार दुर्घटना में क्षति ग्रस्त हुई, तो पोलिसी बाज़ार के माध्यम से बजाज कंपनी से संपर्क साधा। कंपनी के कहे अनुसार ग्राहक ने बाज़ार से कार ठीक करवाते हुए कंपनी को लगे खर्चे के अनुसार 29000 का बिल प्रस्तुत कर दिया। कंपनी ने गैस किट ना होने का हवाला देते हुए दस हज़ार क्लेम पास कर दिया लेकिन भुगतान 2369 रूपए कम किया। कंपनी से न्याय न मिलने पर ग्राहक ने अधिवक्ता अनिल सोनी से संपर्क साधते हुए न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता अनिल सोनी ने सात माह के अंदर केस जीतते हुए परिवादी को न्याय दिलाया। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने पोलिसी बाज़ार व बजाज इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए फैसला सुनाया है।
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