20 September 2020 12:31 AM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने बीकानेर सहित 11 जिलों में धारा 144 लगा दी है। इस धारा के तहत एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं इन पांच को भी मास्क पहनना व सोनल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। यह धारा जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों में लगाई गई है। इसके अतिरिक्त धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर रोक भी अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 21 सितंबर से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू होगी। इस पर किसी भी व्यक्ति को कोरोना से जुड़ी परेशानी होने पर मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण में धारा 144 कारगर साबित हो सकती है बशर्ते इसकी पालना पूरी तरह की व करवाई जाए।
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