30 September 2021 01:50 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर/जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के एक नये आदेश ने ओरण व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण अथवा कब्जा करने वालों की नींदे उड़ा दी है। जोधपुर निवासी राम व्यास की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं अगले आदेश तक पूरे प्रदेश की समस्त ओरण व वन विभाग की भूमियों पर किसी भी प्रकार के नये निर्माण अथवा चल रहे निर्माण को नियमित रखने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त इन भूमियों पर बनी कच्ची बस्ती बस्तियों के पट्टे भी जारी नहीं किए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने स्थानीय व राज्य प्रशासन को इस हेतु निर्देशित किया है।
बता दें कि 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में पट्टे बनने शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ओरण व वन विभाग की भूमियों पर बसी अवैध कच्ची बस्तियों को झटका लगेगा।
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