12 June 2026 02:54 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बाल श्रम के मामले में बीकानेर काफी आगे है। आपको जगह जगह बाल श्रमिक दिख जाएंगे। हालांकि यह मामला आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ा है।
इसके बावजूद कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही कर्मचारियों का चयन आवश्यक है। ऐसा ना करने पर बाल श्रम करवाना गंभीर अपराध बन जाता है।
ऐसी ही गलती बीकानेर के रानी बाजार, केजी कॉम्प्लेक्स के पास स्थित विजय रिपेयरिंग सेंटर ने कर दी।
बीकानेर पुलिस के मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ ने विजय रिपेयरिंग सेंटर से एक 14 वर्षीय बालक को मुक्त करवाया है। यह कार्रवाई गुरूवार शाम को की गई। बालक को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया है।
वहीं विजय रिपेयरिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ कोटगेट थाने में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1988, जे जे एक्ट व भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
एएसआई शिशपाल राम डेलू ने बताया कि इस तरह रिपेयरिंग सेंटर जहां जोखिम अधिक होता है, वहां इतनी कम उम्र के बालकों से श्रम करवाना अधिक गंभीर है।
इसी के मद्देनजर प्रकोष्ठ प्रभारी पुलिस निरीक्षक रेणुबाला के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई ऑपरेशन उमंग के तहत की गई है।
उल्लेखनीय है कि कार्रवाई करने वाली रेणुबाला मय टीम में एएसआई शीशपाल राम डेलू व कांस्टेबल रामनिवास 1566 शामिल थे।
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