03 May 2020 09:42 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। शराब की दुकानें 4 मई से खोली जा सकेंगी। आबकारी विभाग ने सुबह दस बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार शराब बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। वहीं पान, गुटखा व तंबाकू पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि मॉल आदि में आने वाली शराब की दुकानें प्रतिबंधित रहेगी। वहीं दुकानदारों को गाइडलाइन भी दी गई हैं। दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। ग्राहकों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं दुकानदार को मास्क व दस्ताने पहनने होंगे। दुकान पर सेनेटाइजर अथवा हैंड वॉश की व्यवस्था होगी। सभी ग्राहकों के नाम नंबर नोट होंगे। इसके अलावा छह: फीट की दूरी पर गोले बने होंगे। बिना मास्क दुकान पर आए ग्राहक को शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं दुकान पर अथवा सड़कों, गलियों व वाहनों में शराब पीने पर कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि शराब के अधिकृत दुकानदारों को दुकान खोलने के संबंध में व्यक्तिगत आदेश जा चुके हैं।
RELATED ARTICLES
18 October 2026 09:12 PM
16 July 2020 03:36 PM