18 October 2021 11:15 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जामसर थाना क्षेत्र के कतरियासर में हुए कुंभाराम मेघवाल हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पुत्र सहित तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या एक की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने यह फैसला सुनाया है। मामला जामसर थाना क्षेत्र के कतरियासर से जुड़ा है। 3 जून 2020 को कुंभाराम की उसी के घर पर मृत्यु हुई थी। मामले में कुंभाराम के पुत्र हेमाराम उर्फ हेमराज सहित केशराराम पुत्र भागीरथ व जगदीश पुत्र भागीरथ के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच तत्कालीन थानाधिकारी गौरव खिड़िया कर रहे थे। परिवादी भागीरथ ने बताया था कि उसका भाई अपनी पत्नी व पुत्र से अलग कतरियासर रहता था। पुत्र हेमाराम से शराब को लेकर उसका विवाद था। हेमाराम अपनी मां के साथ खारी कुजटी में खेत काश्त करता है।
न्यायालय में मृतक का भाई व परिवादी भागीरथ मेघवाल सहित सभी गवाह मुकर गए। वहीं चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया। मामले में गवाहों के मुकरने सहित अन्य साक्ष्यों को लेकर कार्यवाही स्पष्ट नहीं थी। इस पर न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट आनंद बजाज व एडवोकेट गोपाल कस्वां ने की।
उल्लेखनीय है कि आरोप स्पष्ट नहीं होने पर संदेह की स्थिति में आरोपी को लाभ दिया जाता है।
RELATED ARTICLES
18 October 2026 09:12 PM
15 December 2023 10:29 PM