16 April 2025 11:14 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। सूचना के अधिकार कानून की पालना करने से सरकारी कार्यालयों को जाने क्यूं परहेज है। आमतौर पर ऐसे मामले सामने आते हैं जब विशेष दस्तावेजों अथवा मामलों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं करवाई जाती। इस पर आवेदक को अपील करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला उपखंड कार्यालय बीकानेर से सामने आया है। एडवोकेट राजविंद्र सिंह ने 2023 में सूचना के अधिकार के तहत उपखंड कार्यालय बीकानेर से ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी सूचना मांगी थी। मगर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। एडवोकेट राजविंद्र सिंह ने प्रथम अपील की। प्रथम अपील अधिकारी जिला कलेक्टर ने 15 दिवस के भीतर सूचना जरिये डाक भिजवाने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि प्रथम अपील अधिकारी ने कड़े आदेश दिए थे तथा भविष्य में इस तरह के मामलों में कोताही ना बरतने के निर्देश दिए थे। मगर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। समयावधि बीत जाने पर आवेदक ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की। सूचना आयोग ने मामले में उपखंड अधिकारी बीकानेर पर दंड स्वरूप 5 हजार रुपए की शास्ती लगाई है। इस राशि का भुगतान अधिकारी को 30 दिवस के भीतर अपनी सैलरी से करने का आदेश दिया। 30 दिनों के भीतर भुगतान ना किए जाने पर 250 रूपए प्रतिदिन जुर्माने का आदेश भी दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि उपखंड कार्यालय को यह आदेश अब ही मिला है, जबकि आदेश 10 मार्च को दिया गया था।
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26 March 2020 11:04 AM