25 April 2021 10:10 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने फल सब्जी विक्रेताओं के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार सब्जियों व फलों को ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा घूम घूमकर बेचने वालों को छूट दी गई है। घूम घूमकर फल सब्जी बेचने वाले सुबह 6 बजे से शाम पांच बजे तक बिक्री कर सकेंगे। बता दें कि यह समय दुकानें लगाकर फल सब्जी बेचने वालों पर लागू नहीं होगा। दुकानदारों के लिए विक्रय का समय सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक का ही रहेगा।

इसी तरह इस आदेश में सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा व थोक आउटलेट्स को पूर्व की भांति प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति होगी। वहीं निजी वाहनों को सुबह 7 से 12 बजे तक पेट्रोल व डीजल भरवाने की छूट दी गई है। इसी तरह ग्राहकों के लिए एलपीजी वितरण सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी। देखें आदेश
RELATED ARTICLES
14 March 2020 05:26 PM
