21 December 2021 11:43 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। गंगाशहर रोड़ स्थित भूमि पर कब्जे के प्रकरण में पीड़ित पक्ष ने अब आईजी प्रफुल्ल कुमार के समक्ष गुहार लगाई है। श्री विश्वकर्मा सुथार समाज सामूहिक विवाह समिति बीकानेर के बैनर तले जेठाराम सुथार ने आईजी से दरख्वास्त की है कि उसकी भूमि को लेकर किए गए घपले व कब्जे के मामले में उचित जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करें। मामला गंगाशहर रोड़ स्थित खसरा नंबर 221 से जुड़ा है। परिवादी के अनुसार यह उसकी खरीदशुदा भूमि है। जिस पर कुछ वर्ष पूर्व अग्रवाल भवन से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया। इस पूरे मामले में तत्कालीन यूआईटी कर्मचारियों, तहसीलदार, पटवारी आदि पर भी मिली-भगत का आरोप है। परिवादी के अनुसार वह कई वर्षों से न्याय की आस में पुलिस थाने से लेकर यूआईटी तक के चक्कर काट रहे हैं। उनकी भूमि से उन्हें बेदखल कर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने तत्कालीन गंगाशहर थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने हेतु परिवाद दिए। रजिस्टर्ड डाक से भी परिवाद भेजा मगर स्वीकार नहीं किया गया। अब हाल ही में गंगाशहर थानाधिकारी ने मामला दर्ज कर जांच उनि राकेश स्वामी को सौंपी। मगर मामला उचित धाराओं में नहीं किया गया। वहीं तत्कालीन थानाधिकारी आदि को भी नामजद नहीं किया गया। अब पुलिस ना ही रिकॉर्ड जब्त कर रही है, ना ही सीमाज्ञान करवा पा रही है। आरोप है कि यूआईटी व तहसीलदार कार्यालय द्वारा कागजों में भारी जोड़ तोड़ कर कागज खुर्द-बुर्द किए गए हैं। जेठाराम ने सूचना का अधिकार के तहत भी कई सूचनाएं चाही थी। मगर कलेक्टर के आदेश के बावजूद सचिव ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई। अब देखना यह है कि गरीब की खरीदशुदा भूमि को लेकर सिस्टम कितना संवेदनशील हो पाता है।
बता दें कि श्री विश्वकर्मा सुथार समाज सामूहिक विवाह समिति के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष हनुमान प्रसाद डोयल, मंत्री शिव प्रकाश डोयल, उपाध्यक्ष लक्ष्मण राम ढाढाला, हरिकिशन सुथार बीजेपी ओबीसी मोर्चा बीकानेर देहात, दीनदयाल सुथार, भंवरलाल सुथार, नेमीचंद सुथार, अविनाश सुथार, महेश सुथार, हनुमान सुथार, कमल सुथार, अशोक चौधरी, मोहित सुथार, छगन लाल सुथार, चतुर्भुज सुथार, श्री राम सुथार,भवानी गहलोत आदि मौजूद रहे।
अधिवक्ता अनिल सोनी ने आईजी को मामले की पूरी जानकारी दी। सोनी ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी 5 से अधिक पत्र नगर विकास न्यास एवं तहसीलदार राजस्व बीकानेर को जारी कर चुका है मगर नगर विकास न्यास एवं तहसीलदार कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। जिस पर पुलिस महानिरीक्षक ने अनुसंधान अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि यदि बार-बार पत्र जारी करने के बावजूद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है तो पुलिस अधीक्षक के मार्फत पत्र जारी करवाया जाए।
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