26 December 2022 08:32 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। अगर आप भगवान रूप ग्राहक को बेवकूफ बनाकर मिलावटी और गंदी खाद्य सामग्री बेचते हैं तो सावधान हो जाइए। अब बीकानेर में मिलावटखोरी के खिलाफ अलख जग चुकी है। बीकानेर की जैन कन्या कॉलेज की छात्राओं ने आज मिलावटखोरों की पोल खोलने का संकल्प ले लिया है। मौका था जैन कन्या महाविद्यालय में चल रहे एन एस एस कैंप के तहत आयोजित उपभोक्ता संरक्षण व उपभोक्ता अधिकार विषयक कार्यक्रम का। बार एसोसिएशन बीकानेर व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने जागरुक रहकर आवाज उठाने का संकल्प लिया है।
उल्लेखनीय है कि सोमवार सुबह यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में ग्राहक पंचायत के प्रांत अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, सचिव एडवोकेट मुकेश आचार्य, पत्रकार, लेखक व ख़बरमंडी न्यूज़ के संस्थापक रोशन बाफना बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अनिल सोनी बतौर वक्ता शामिल हुए। वहीं एडवोकेट वेंकट व्यास व एडवोकेट गिरीराज व्यास मंचासीन रहे।
इस दौरान शिव कुमार व्यास ने ग्राहक व उपभोक्ता में अंतर बताते हुए उपभोक्ता कानून से जुड़े इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया।
एडवोकेट मुकेश आचार्य ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन दिखाकर उपभोक्ता को लालायित करना भी कानूनन गलत है। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आचार्य ने उपभोक्ता की तुलना राजा से की। उन्होंने कहा कि ग्राहक के अधिकारों की सुरक्षा व सम्मान करना विक्रेता या सेवा प्रदाता का दायित्व है।
रोशन बाफना ने कहा कि जो उत्पाद शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं वह ग्राहक या उपभोक्ता के अधिकारों का सर्वाधिक हनन करते हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें भी आवाज उठानी होगी। अगर कोई आपको दूध, दही, फास्ट फूड, मिठाई या कोई भी खाद्य सामग्री मिलावटी देता है तो उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दीजिए। सोशल मीडिया बुरी जगह नहीं है बल्कि आवाज उठाने का सबसे बेहतर मंच है। बाफना ने छात्राओं को मिलावटखोरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुखर होने का संकल्प भी दिलाया।
एडवोकेट अनिल सोनी ने उपभोक्ता कानूनों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बीकानेर में घटित उपभोक्ता से जुड़े मामलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी की सेवा में कमी हो तो आप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ले सकते हैं। अधिकतर मामलों में 6 माह के भीतर न्याय मिलता है। आरोपी कंपनियों पर जुर्माना भी लगता है तो आपकी जेब से खर्च हुआ पैसा भी वापिस मिलता है। वहीं मिलावटखोरी की शिकायत जिला कलेक्टर को भी की जा सकती है।
जैन कन्या महाविद्यालय की छात्रा संघ अध्यक्ष निशा सोनी ने वक्ताओं का आभार जताया। निशा ने आश्वासन दिया कि उपस्थित समस्त छात्राएं उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुकता रखते हुए आवाज उठाएंगी। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम के अंत में एन एस एस प्रभारी राजेंद्र जोशी, कॉलेज प्राचार्य संध्या सक्सेना व अरुणा त्यागी ने मोमेंटो भेंट कर वक्ताओं का अभिनंदन किया। संचालन डॉ राजेन्द्र जोशी ने किया।
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