31 May 2021 11:13 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान में एक बार लॉकडाउन ने रूप बदल लिया है। नये आदेश ने फिर कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। गृह विभाग की गाइडलाइन की अक्षरशः पालना की जाए तो अधिकतर अनुमत गतिविधियां बीकानेर के लिए लागू नहीं होगी। वजह बीकानेर में आईसीयू व वेंटिलेटर सौ प्रतिशत उपयोग हो रहे हैं। वहीं वार्डों के ऑक्सीजन वाले 70-80 प्रतिशत बेड उपयोग हो रहे हैं। हालांकि पॉजिटिविटी दर दस प्रतिशत से नीचे आ चुकी है। ऐसे में नियमानुसार अधिकतर अनुमतियां लागू नहीं होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अंतिम रूप से जिला कलेक्टर ही पाबंदियां व छूटें तय करेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रेड, येलो व ग्रीन जोन व एक्टिव कोरोना तथा ऑक्सीजन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही जिला स्तर पर छूट प्रदान की जानी है।
हालांकि गाइडलाइन में हर जिले के लिए कुछ गतिविधियां अनिवार्य रूप से भी अनुमत की गई है। इसके तहत अब प्रदेश के समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों को पच्चीस प्रतिशत उपस्थिति के साथ अनुमत कर दिया गया है। सरकारी कार्यालय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। वहीं निजी कार्यालयों को दोपहर 2 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पहले से अनुमत गतिविधियां अब भी अनुमत हीं रहेंगी।
गाइडलाइन के परिशिष्ट सी में दी गई कुछ अनुमतियां बीकानेर में फिलहाल लागू होने की संभावनाएं कम लगती है। गाइडलाइन में सब्जी, फल, फूलमाला, दूध, डेयरी उत्पादों के अतिरिक्त अब फास्ट फूड आदि स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, रेहड़ी, ठेलों द्वारा वस्तुओं के विक्रय को प्रतिदिन अलग अलग समय में अनुमत किया गया है। वहीं सभी प्रकार की दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक अनुमत किया गया है। इसी के तहत अब प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट को रात्रि दस बजे तक होम डिलीवरी हेतु अनुमत किया गया है। वहीं टेक अवे सिस्टम के तहत ये प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक अनुमत रहेंगे। वहीं बिना सेंट्रल एसी वाले कॉम्प्लेक्स को टुकड़ों में खोलने की अनुमति दी गई है। अब देखना यह है कि बीकानेर जिला कलेक्टर गाइडलाइन के परिशिष्ट सी की कौनसी अनुमतियों को लागू करते हैं। हालांकि चिकित्सकों का मानना है कि छूट हेतु एक सप्ताह और संयम बरतना चाहिए। छूट देने से चिकित्सकों को बमुश्किल काबू आ रहे हालातों के बिगड़ने की आशंका हैं।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने विवाह सहित समस्त प्रकार समारोह व प्रीति भोज पर 30 जून तक पाबंदी कायम रखी है। हालांकि 11 सदस्यों में विवाह पर पाबंदी नहीं रहेगी। बीकानेर को मिलने वाली छूट के संबंध में सारी स्थितियां मंगलवार को ही स्पष्ट होगी। ऐसे में गाइडलाइन पढ़कर कंफ्यूज होना उचित नहीं रहेगा। देखें गृह विभाग की गाइडलाइन
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