26 March 2022 07:46 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर संभाग के समस्त कलेक्ट्रेट परिसरों में अब बिना हेलमेट प्रवेश निषेध कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर कलेक्टर को हेलमेट की अनिवार्यता के आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया। अब सोमवार से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। कलेक्टर ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को हेलमेट पहनने हेतु विशेष तौर पर निर्देशित किया है। वहीं आम जन को भी कलेक्ट्रेट परिसर में हेलमेट पहनकर ही प्रवेश करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक तौर पर चालक के लिए हेलमेट की अनिवार्यता की गई है यद्यपि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार चालक व सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। वहीं यह नियम धीरे धीरे अन्य सरकारी कार्यालयों में भी पहुंच सकता है। हालांकि हेलमेट की अनिवार्यता का नियम पहले से ही हर वाहन चालक पर स्वत: लागू है। लेकिन इस आदेश के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में सख्ती बढ़ा दी जाएगी। बिना हेलमेट प्रवेश रोका जाएगा तो जुर्माना भी वसूला जाएगा।
बता दें कि संभागीय आयुक्त कुछ दिन पहले ही संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में हेलमेट अनिवार्य कर चुके हैं। दूसरा कदम कलेक्ट्रेट परिसर के लिए उठाया गया है।
उल्लेखनीय है कि बीकानेर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीछे बड़ा कारण लापरवाह चौपहिया वाहन हैं। शहर की आंतरिक सड़कों से लेकर नेशनल हाइवेज पर लगभग हर दिन लापरवाह व तेज गति वाहन की चपेट में कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसे में दुपहिया वाहन चालकों को हमेशा खतरा बना रहा है। पुलिस व प्रशासन की तरफ से बोलेरो कैंपर, पिकअप, लोक परिवहन व प्राइवेट बसों सहित सड़कों पर गलत दिशा व तेज गति से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर एक्शन नहीं लिया जाता। इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं व मौतों की संख्या बढ़ी है। हेलमेट दुर्घटना के बाद बचाव करता है मगर दुर्घटना से बचाव नहीं करता। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की ओर भी प्रशासन व पुलिस को कोई कदम उठाना चाहिए।
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