20 March 2020 09:03 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के बारे में जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए लागू धारा 144 की पालना सुनिश्चित करने तथा विभिन्न तरह के आयोजनों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा ना होने के लिए आमजन से अपील करते हुए दो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में सचिव नगर विकास न्यास को निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु भवनों के सार्वजनिक उपयोग में सीआरपीसी की धारा 144 की पालना सुनिश्चित करवाएं। समारोह उपयोग के भवन तथा अन्य किसी भी स्थिति में 20 या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा न हो । अगर आदेश की अवहेलना होती है तो संबंधित के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। भवन के उपयोग आदि कार्य की मॉनिटरिंग का कार्य सचिव नगर विकास न्यास मेघराज सिंह मीणा द्वारा किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट गौतम द्वारा जारी एक अन्य आदेश में धारा 144 के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारी संबंधित थाना अधिकारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में स्थित मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, गार्डन, पार्क होटल, रेस्टोरेंट आदि का निरीक्षण कर आदेशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे। आदेश के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डाॅ. खुशाल यादव आयुक्त नगर निगम बीकानेर को सिटी कोतवाली तथा उपखंड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरीवाल को नयाशहर थाना अधिकारी के साथ लगातार भ्रमण कर कानून व्यवस्था संधारण की जिम्मेदारी दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी थानाधिकारी पुलिस सदर क्षेत्र में, न्यास सचिव मेघराज मीना गंगाशहर क्षेत्र में थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर, इसी तरह उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग कन्हैयालाल सोनगरा को कोटगेट थाना क्षेत्र थानाधिकारी के साथ, श्रीमती शबीना विश्नोई सहायक निदेशक लोक सेवा को बीछवाल थाना क्षेत्र में थानाधिकारी और सहायक कलक्टर बीकानेर से श्रीमती बिंदु खत्री को जयनारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र में थाना अधिकारी जेएनवी कॉलोनी के साथ संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाकर थाना क्षेत्रों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
आगामी एक माह तक विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे प्रतिबंधित
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम में एक अन्य आदेश जारी कर कहा है कि धारा 144 जिले में लगी है इसकी निरंतरता में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पनेडेमिक घोषित कर दिया है। इसकी निरंतरता में आदेश के द्वारा बीकानेर जिले के सभी व्यक्तियों से कहा गया है कि आगामी एक माह तक विभिन्न धर्मों के आयोजित होने वाले मेलों, धार्मिक आयोजनों ,सांस्कृृतिक कार्यक्रमों, धरना प्रदर्शन, रैली आदि पर पूर्ण रूप से आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा।
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