08 April 2022 12:57 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर अनाज मंडी के गणेश ट्रेडर्स की दुकान से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक व्यापारी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं दूसरे की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। बीछवाल पुलिस ने ठाकर दास गोदारा व ताराचंद लड्ढ़ा को दो दिन पूर्व गिरफ्तार किया था।
ये था आरोप: गणेश ट्रेडर्स के साझेदार रहे स्व मांगीलाल सियाग के पुत्र ओमप्रकाश ने आरोप लगाया था कि फर्म के अन्य साझेदारों ठाकर दास गोदारा, ताराचंद लड्ढ़ा व ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम ने षड्यंत्र पूर्वक उसके पिता मांगीलाल व एक अन्य साझेदार भीनासर निवासी इंद्र चंद बोथरा को फर्म के नाम से अलॉट दुकान एस-12 से बेदखल कर दिया। बीछवाल पुलिस ने जांच करते हुए तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना। ठाकर दास व ताराचंद की गिरफ्तारी की जा चुकी, वहीं ओमप्रकाश की गिरफ्तारी शेष है। पुलिस ओमप्रकाश को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी।
परिवादी ओमप्रकाश के अनुसार आरोपियों ने फर्जी तरीके से उसके पिता को पहले फर्म से हटाया। बाद में मंडी की आवंटित दुकान से बेदखल कर दिया। आरोपी लंबे समय तक परिवादी को नुकसान भरपाई का झांसा देते रहे। आखिर में जब उसे उसका हक नहीं मिला तो उसे कानून की शरण लेनी पड़ी।
ओमप्रकाश का आरोप है कि धोखाधड़ी के इस खेल में मंडी समिति के तत्कालीन सचिव दीपेंद्र शर्मा व लक्ष्मण शर्मा भी शामिल थे। इन दोनों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीछवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि अभी तक की जांच में किसी अधिकारी की भूमिका सामने नहीं आई है। अभी एक गिरफ्तारी शेष है। अगर कहीं किसी अधिकारी का धोखाधड़ी में शामिल होना पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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