02 May 2020 12:27 PM

	
				  
				      	 
			     
	
				  
				      	 
			     
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। लॉक डाउन 3 के तहत कुछ सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी। इन सेवाओं पर जोन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार फंसे हुए मजदूरों को लाने के लिए अधिकृत गाड़ियों के अलावा रेल, हवाई यात्रा व मेट्रो प्रतिबंधित रहेगी। वहीं बड़ी भीड़ वाली सेवाएं जैसे जिम, थियेटर, मॉल्स व बार आदि प्रतिबंधित हैं। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान प्रतिबंध रहेंगे, हालांकि दूरस्थ व ऑनलाइन अध्यापन को छूट रहेगी। वहीं धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक कार्यक्रम प्रतिबंध रहेंगे। इसी तरह होटल, भवन व रेस्टोरेंट्स को भी बंद रखना होगा। पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं की इस सूची में सुबह सात से शाम सात बजे तक अनावश्यक आवागमन पर भी प्रतिबंध है। बता दें कि इन प्रतिबंधित गतिविधियों को पूरे देश को पालना करनी होगी।
RELATED ARTICLES
 
        				27 September 2020 08:56 PM
 
           
 
          