18 January 2021 11:19 PM

-रोशन बाफना
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर ने एक आम आदमी पर गिरी बिजली विभाग की बिजली को ही भस्म कर दिया है। आयोग का यह आदेश उन सभी नागरिकों की कानून के प्रति आस्था बलवती करेगा जो निराशा में डूब चुके हैं।
दरअसल, श्रीडूंगरगढ़ के मोमासर निवासी को बिजली विभाग ने एक साथ 6 लाख बारह हजार रुपए का बिल जारी कर दिया था। जिस पर आम आदमी के घर में चंद पंखों व बल्ब-ट्यूबलाइट के अलावा कोई उच्च सुविधा का भारी-भरकम बिजली उपकरण नहीं हो, उस पर लाखों के बिल का पहाड़ लादने वाले बिजली विभाग ने सुनवाई ना करते हुए उसके घर कनेक्शन काटने वाली टीम भेज दी। उपभोक्ता रामनिवास सोनी ने अपने अधिवक्ता अनिल सोनी से बात करवाई तो अल्प समय का अल्टीमेटम देते हुए बिल जमा करवाने की हिदायत दी। एडवोकेट अनिल सोनी ने अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, कनिष्ठ व सहायता को दो बार लिगल नोटिस भेजे मगर जवाब नहीं मिला। जिस पर आयोग में वाद पेश कर न्याय की मांग की गई। आयोग ने अप्रार्थीगणों द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने तक कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी। मगर इसी दिन विभाग ने रामनिवास के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। उपभोक्ता को रात भर बिना बिजली रहना पड़ा, सामाजिक अपमान हुआ वो अलग। अगले दिन आयोग का लिखित आदेश मिलने पर कनेक्शन पुनः जोड़ दिया गया, लेकिन इसके लिए पांच सौ रूपए का शुल्क लिया गया।
इसके बाद आज अप्रार्थीगणों ने आयोग में जवाब पेश किए तो दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए फैसला आने तक 6.12 लाख रुपए के बिल व विद्युत कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी गई। वहीं उपभोक्ता को इसके बाद के बिल निरंतर भरने के आदेश फरमाए गए।
एडवोकेट अनिल सोनी ने बताया कि आयोग ने एक आम उपभोक्ता के हित में बड़ा फैसला दिया है। इससे उपभोक्ता को राहत मिलेगी।
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