13 March 2022 12:19 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे आमजन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी राहत प्रदान कर दी है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संबोधन को अनुमति दे दी है। इस संबोधन से 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों की कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इस अधिनियम के तहत 17 जून 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए संपरिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। अब संसोधन कर यह तिथि 21 दिसंबर 2021 किए जाने की मंजूरी मिल गई है। इससे 17 जून 1999 से 2021 तक कृषि भूमि का आवासीय अथवा अकृषि उपभोग करने वाले आमजन को संपरिवर्तन की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 18 जून 1999 के बाद जारी पट्टों या भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों पर यह उप धारा लागू नहीं होगी। बैठक में एक विशेष कमेटी के गठन को भी मंजूरी मिली है। यह कमेटी भविष्य में कृषि भूमि पर होने वाले अनाधिकृत अकृषि उपयोग को रोकने का कार्य करते हुए समय समय पर सुधार के सुझाव भी देगी।
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