25 April 2020 09:22 AM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। गृह मंत्रालय ने देश में गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी है। आधी रात के बाद जारी आदेश को लेकर गृह मंत्रालय के ट्वीटर हैंडल पर विरोध शुरू हो गया है। यूजर्स लिख रहे हैं कि यह आदेश मौत के मुंह में डालने वाला आदेश है। आदेश में सबकुछ स्पष्ट नहीं है। जानकारी के अनुसार आवासीय कॉलोनियों, घरों आदि में स्थित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। आदेश के अनुसार वह पंजीकृत दुकानें जो आवासीय परिसरों की दुकानें, पड़ोस और स्टैंड अलोन की दुकानें प्रतिबंध मुक्त है। वहीं हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट जोन की दुकानों को छूट से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग व पचास प्रतिशत स्टाफ ही दुकान पर आ सकेगा। बता दें कि मॉल व मार्केट की दुकानें भी इस अनुमति से बाहर रहेंगी।
RELATED ARTICLES