20 May 2021 09:39 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक नये फरमान ने बड़े दाल व्यापारियों सहित पांच क्विंटल से अधिक दालें रखने वाले खुदरा विक्रेताओं की समस्या बढ़ा दी है। जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त दाल मिल मालिकों, भंडार गृहों व व्यापारियों को निर्देश दिए हैं। अब दाल व्यापारियों को 20 मई तक का स्टॉक 21 मई तक जिला रसद अधिकारी को ई-मेल (dsofood-bik-rj@nic.in) करना होगा।
विभाग के अनुसार दाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत साबुत या दली हुई दालों को शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई है। इसमें उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर व अन्य दालों को शामिल किया गया है।
अब व्यापारियों को अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा। स्टॉक रजिस्टर में गोदाम का पता व विवरण भी दर्ज करना होगा। वहीं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज स्थान के अलावा कहीं और स्टॉक नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक रिटर्न देना होगा। सभी प्रकार के दालें मिलाकर 5 क्विंटल तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेता इस नियम से मुक्त रहेंगे।
डीएसओ ने स्टॉक घोषणा व साप्ताहिक रिटर्न ईमेल से भेजने होंगे। जांच दलों द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, इस दौरान स्टॉक रजिस्टर व भौतिक उपलब्ध में अंतर मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
डीएसओ के अनुसार स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक घोषणा व साप्ताहिक रिटर्न के प्रपत्र व्यापार मंडल कार्यकारिणी को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अधिकतर दुकानदारों के पास सभी प्रकार की दालें मिलाकर 5 किलो से अधिक का स्टॉक रहता है। ऐसे में यह नियम छोटे दुकानदारों की उलझने बढ़ाने वाला साबित होगा। हालांकि दाल की कीमतों पर लगाम कसने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि नियम की धरातल पर कितनी पालना करवाई जाएगी।
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