02 March 2021 06:30 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। नगरीय क्षेत्र में चल रही अवैध डेयरियों पर नगर निगम की गाज गिरने वाली है। अब अवैध संचालकों पर मुकदमें दर्ज होंगे तो वहीं ड्रेनेज व सफाई व्यवस्था को पहुंचे नुकसान की वसूली भी की जाएगी। इससे बचने के लिए सात दिवस का समय दिया गया है। निगम आयुक्त ए एच गौरी ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि अवैध डेयरी संचालक गाय व पशुओं का गोबर, कचरा, मूत्र आदि सार्वजनिक स्थानों व सड़कों पर डाल देते हैं। जिससे गंदगी व दुर्गंध फैलती है, तो वहीं लोक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। डेयरी के पशु सार्वजनिक स्थानों तथा चौक, गली व सड़कों पर खुले घूमते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। कई बार मृत्यु भी कारित हुई है।
बताया जा रहा है कि निगम इंस्पेक्टर व जमादारों द्वारा इस तरह की अव्यवस्था ना फैलाने के निर्देश भी दिए जाते हैं मगर सुनवाई नहीं होती। ऐसे में अब अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 251 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। निगम ने अवैध डेयरी संचालकों को डेयरी बंद करने के लिए सात दिन का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि बीकानेर नगर निगम क्षेत्र की सड़कों पर बेलगाम घूमते पशु आए दिन जानलेवा हादसों का कारण बनते हैं। वहीं गोबर, कचरा व मूत्र आदि शहर की सफाई व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। फिलहाल निगम का यह आदेश कितना सफल होता यह भविष्य के गर्भ में है, मगर इस आदेश से निगम ने बड़ी समस्या के एक पहलू को छू लिया है। देखें आदेश
RELATED ARTICLES
24 December 2021 11:11 PM