07 June 2021 10:13 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान में अनलॉक -2 अथवा मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन 8 जून सुबह 5 बजे से प्रभावी होगी जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी। मोटे तौर पर पिछली गाइडलाइन की तुलना में कुछ एक छूटें बढ़ाई गई है। अब सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में पचास प्रतिशत कार्मिक अनुमत करते हुए शाम 4 बजे तक की छूट दे दी गई है। निजी स्कूल भी पचास प्रतिशत कार्मिकों के साथ कार्यालयी गतिविधियों हेतु खोले जा सकेंगे। शैक्षणिक गतिविधियां अब भी प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं समस्त बाजारों को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि वातानुकूलित मॉल, कॉम्प्लेक्स आदि अब भी प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं डेयरी एवं दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 व शाम 5 से 7 बजे तक अनुमत रहेंगी। घूम घूमकर सब्जी फल आदि बेचने वालों को एक घंटे की अतिरिक्त अनुमति दी गई है। वे शाम पांच बजे तक घरों तक सब्जी आदि बेच सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान की दुकानें, बेकरी, रेस्टोरेंट आदि टेक अवे के लिए शाम चार बजे तक व होम डिलीवरी के लिए रात आठ बजे तक अनुमत होंगे।
इसके अतिरिक्त निजी वाहनों को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत किया गया है। एक से दूसरे जिलों में आवागमन सुचारू हो सकेगा। पूर्व की गाइडलाइन के नियम को बरकरार रखते हुए निजी व रोडवेज बसों को भी 10 जून अनुमत रखा गया है। सिटी बसें प्रतिबंधित रहेंगी। बसों में खड़े रहकर यात्रा अनुमत नहीं होगी।
अब वीकेंड कर्फ्यू केवल 48 घंटे का ही रहेगा। शुक्रवार शाम 5 बजे से लागू होकर वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह पांच बजे समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अतिरिक्त पुरानी गाइडलाइन के अनुसार छूटें भी जारी रहेंगी। बता दें कि वैवाहिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी तरह के समारोह 30 जून तक प्रतिबंधित रहेंगे। 30 जून तक विवाह के लिए केवल 11 जनों की अनुमति रहेगी। देखें गाइडलाइन के विशेष पृष्ठ
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