01 May 2020 07:09 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। केंद्र सरकार ने लॉक डाउन की अवधि चार मई से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। लेकिन यह लॉक डाउन भारी छूट के साथ बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन के आधार पर छूट प्रदान की है। आदेश के अनुसार रेड जोन में भी ज्यादातर व्यावसायिक व निजी संस्थानों को अनुमति दी गई है। इस जोन में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी व आईटी एनेबल सर्विसेज, डेटा एंड कॉल सेंटर, कॉल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्यूरिटी व फेसीलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, स्व रोजगार करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेविएं शामिल हैं। रेड जोन की इस श्रेणी में सैलून सहित कुछ ईकाईयों को छूट नहीं मिलेगी। वहीं रेड जोन में आने वाली आवश्यक सामग्री की उत्पादन इकाईयों को छूट रहेगी। इनमें फार्मा से जुड़ी सभी इकाईयां व सप्लाई चेन को अनुमति दी गई है। इसके अलावा जूट इंडस्ट्रीज, आईटी हार्डवेयर व पैकेजिंग से जुड़ी उत्पादन इकाईयों को छूट दी गई है।
वहीं ऑरेंज जोन में आने वाले क्षेत्रों को रेड जोन वाली छूट के साथ साथ कुछ अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। आदेशानुसार टैक्सी व कैब को एक चालक व एक सवारी बिठाने की शर्त पर छूट दी गई है। जिले के अंदर व्यक्तिगत व वाहन को अनुमत गतिविधियों के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। वहीं चौपहिया वाहनों को चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्रियों की छूट दी गई है। वहीं दुपहिया वाहनों को पीछे एक व्यक्ति बिठाने की अनुमति दी गई है।
वहीं ग्रीन जोन के लिए कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की छूट दी गई है। इस जोन में बसों को पचास प्रतिशत सीटों के उपयोग के साथ छूट दी गई है। बता दें कि कुछ सेवाएं पूरे देश में बंद रहेगी, वह ग्रीन जोन में भी बंद रहेगी। बता दें कि अब अनुमत सेवाओं की सप्लाई चेन सुचारू रखने के लिए माल ट्रांसपोर्ट अथवा ढ़ोने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। केंद्र सरकार के अनुसार पूर्व में अनुमत सेवाएं भी सुचारू रहेगी, वहीं ग्रीन जोन के लिए वह सभी सेवाएं चालू हो सकेगी, जिनके लिए अलग से कोई आदेश नहीं है।
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