27 June 2021 09:46 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। वकीलों के लिए राहत की ख़बर है। हाइकोर्ट ने अपने उस आदेश को 3 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद ही अधिवक्ता व आमजन कोर्ट परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश के बाद बार कॉउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन एडवोकेट कुलदीप शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर फैसला वापस लेने की मांग की थी। वहीं आज कुलदीप शर्मा सहित काउंसिल के अन्य पदाधिकारी, जोधपुर व जयपुर की बार के पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश से मिले। अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने 3 जुलाई तक यह आदेश निलंबित कर दिया। इस दौरान राजस्थान की सभी कोर्टों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। वहीं रिव्यू के बाद पुनः नया आदेश जारी किया जाएगा।
अब देखना यह है कि हाइकोर्ट अधिवक्ताओं को दीर्घकालीन राहत प्रदान करता है या वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने के 14 बाद ही कोर्ट में प्रवेश अनुमत करता है। बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में दूसरी डोज पहली के 84 से 112 दिन के बीच लगा सकते हैं। ऐसे में अगर यही आदेश कायम रखा गया तो अधिकतर अधिवक्ता करीब साढ़े तीन माह तक कोर्ट ना जा सकने की वजह से बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि को-वैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 45 दिनों के बीच लगाई जा रही है।
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