10 September 2020 10:22 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज एक एफआईआर पर हाई कोर्ट ने अगली तारीख तक कोई भी एक्शन लेने पर रोक लगा दी है। फ़रवरी में दर्ज एफआईआर नंबर 44/2020 के खिलाफ नौ में से में से चार आरोपियों ने हाइकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्घ करने की याचिका लगाई थी।
जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकर्ताओं के खिलाफ एक्शन पर रोक लगा दी। बता दें कि अधिवक्ता विक्रम सिंह महला ने जयपुर रोड़ की परशुराम कॉलोनी के रहवासियों के खिलाफ मारपीट, चोरी आदि के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया।
मुकदमें में नो लोगों को नामजद किया गया। जिसमें से जितेंद्र गौड़, हीरादेवी, भागीरथ व सुरेंद्र सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई। याचिाकर्ताओं के अधिवक्ता अनिल सोनी ने बताया कि धारा 323,341,34,447,451 व 379 भादंसं के तहत दर्ज इस मामले में अब अगली सुनवाई तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकेगी।
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