02 April 2020 11:44 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। 14 वर्षीय नाबालिग को उच्च न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। अलवर की इस नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। जिसके बाद इसके भाई ने याचिका लगाकर गर्भपात की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने बुधवार को अनुमति दी है। इससे पहले अलवर सीएमएचओ की देखरेख में गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच कर गर्भ की पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के लिए राजगढ़ एस एच ओ को कोर्ट ने आदेश देते हुए सीएमएचओ के समक्ष नाबालिग को पेश करने को कहा था। वहीं गर्भपात के बाद भ्रूण को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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31 October 2020 08:51 PM