27 December 2021 01:42 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। भूजल प्रदूषण व सीवरेज वाटर के फैलाव के मामले में नोखा नगर पालिका को एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार झटका करोड़ों का है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोखा नगर पालिका पर सवा दो करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता विनायक चितलांगी व रवैल भारतीय ने बताया कि नगर पालिका को यह जुर्माना आदेश मिलने के पंद्रह दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हो जाएगा, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

बता दें कि मामला नोखा में सीवरेज के गंदे पानी के निस्तारण से जुड़ा है। आरोप है कि पालिका द्वारा सीवरेज के गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट के ही फैलाया जाता है। इससे भूजल दूषित हो रहा है, वहीं आस पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है।


इसकी शिकायत पर पहले एनजीटी ने पालिका पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था। सूत्रों के मुताबिक यह जुर्माना जमा करवाया जा चुका है। अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सवा दो करोड़ का जुर्माना लगाकर पालिका की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखें ऑर्डर
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