10 January 2022 01:08 AM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर सहित प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के प्रकोप से जीवन थमने की ओर है। पिछले सात दिनों में ही कोरोना रौद्र बन गया है। बीकानेर में रविवार को 218 पॉजिटिव आए, जयपुर में इस दिन 2377 पॉजिटिव मिले। वहीं पूरे राजस्थान में एक ही दिन में 5660 संक्रमित मिले हैं। यह तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सावधानी के कोरे आग्रह से शुरू हुआ सिलसिला अब बड़ी पाबंदियों तक पहुंच गया है।
नई गाइडलाइन में कोरोना की गति से पाबंदियां लगाईं गई हैं। ये पाबंदियां और भी बढ़ेगी, अगर कोरोना को नहीं रोका गया। अब जिस स्तर पर कोरोना पहुंच चुका है, एकमात्र उपाय जन जागरुकता ही है। अगर सभी नागरिक सावधान नहीं होंगे तो सिस्टम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा।
अब तक लग चुकी ये पाबंदियां- तीसरी लहर के दुष्परिणाम स्वरूप प्रदेशभर में स्कूली एजुकेशन पर ग्रहण लग चुका है। सरकार ने 30 जनवरी तक 12 वीं कक्षाओं तक की ऑफलाइन शैक्षणिक व्यवस्था पर पाबंदी लगा दी है। अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन से काम चलाना पड़ेगा। हालांकि 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को केवल शंका समाधान हेतु कुछ समय के लिए स्कूल जाने की सशर्त अनुमति होगी। ऐसे विद्यार्थियों को परिजनों से लिखित सहमति भी प्राप्त करनी होगी। यह पाबंदी स्कूलों सहित कोचिंग सेंटरों पर भी लागू होगी।
वहीं कॉलेज व यूनिवर्सिटीज कोविड गाइडलाइन की पालना करवाते हुए शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रख सकेंगे।
कोरोना ने विवाह के रंग में भोग डाल दिया है। अब विवाह पाबंदियों के साथ होंगे। पूरे प्रदेश में नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में मात्र पचास व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। जहां पालिका व निगम नहीं लगता, उन क्षेत्रों में होने वाले वैवाहिक आयोजनों में सौ लोग सम्मिलित हो सकेंगे। बैंड बाजा वालों की संख्या सौ व पचास के आंकड़े से अलग रखी गई है। आयोजन की सूचना 181 पर देनी अनिवार्य होगी। यही नियम सार्वजनिक, राजनैतिक, सामाजिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर लागू होगा।
समस्त धार्मिक स्थलों में अब पांच बजे से रात आठ बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। इन स्थलों में फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजन सामग्री ले जाने पर पाबंदी रहेगी। 13 जनवरी को लोहड़ी व 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी घर पर रहकर ही मनानी होगी।
अब रेस्टोरेंट/क्लबों में टैक अवे तथा बैठाकर खिलाने की सुविधा रात दस बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। वहीं ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलीवरी की सुविधा 24घंटे दी जा सकेगी।
प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल व प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थानों का संचालन क्षमता के पचास प्रतिशत उपयोग के आधार पर ही करना होगा। यहां रात आठ बजे तक ही गतिविधियां अनुमत होंगी। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल व अन्य व्यवसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे।
पर्यटन व फिल्म शूटिंग आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति की जाएगी।
अब प्रदेश में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
सिटी व मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक अनुमत होगा। समस्त छूटें सशर्त प्रदान की गई है। डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, सैनेटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली दोनों कोरोना लहरों के दौरान अर्थव्यवस्था का भारी नुक़सान हुआ था। एक बार फिर वही स्थितियां बन चुकी है। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि कुछ दिनों तक अनुशासन की पालना कल जन जीवन व अर्थव्यवस्था को बचाएं।
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