04 February 2022 07:35 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ सदर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। सादुलगंज स्थित इस ब्रांच के खिलाफ बीकानेर में धोखाधड़ी का यह दूसरा मामला सामने आया है।
जेएनवीसी निवासी मनीराम यादव ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी ने आकाश कोचिंग में एडमिशन लिया था। थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि परिवादी के अनुसार ट्रायल के दौरान कोचिंग पसंद ना आने पर रिफंड की शर्त पर एडमिशन लिया गया था। बेटी को कोचिंग पसंद नहीं आई, तब फीस रिफंड की मांग की गई। मगर आरोपियों ने ना फीस रिफंड की और ना ही पढ़ाई करवाई। मामला करीब 16 हजार रूपए रिफंड का बताया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि कोचिंग संचालक अमित गुप्ता व सुधीप चिंपा के खिलाफ धारा 406 व 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच एएसआई अशोक कुमार की दी गई है।
बता दें कि आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ पहले भी इसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत आ चुकी है। 2021 में कृष्ण कुमार नाम के व्यक्ति ने आकाश कोचिंग के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया था। कृष्ण कुमार के एडवोकेट अनिल सोनी ने बताया कि आरोपियों ने छात्र के साथ धोखाधड़ी की। दो चार दिन में ही शिक्षक बदल दिए जाते। फीस ना लौटाने पर कृष्ण कुमार को उपभोक्ता आयोग की शरण लेनी पड़ी।
RELATED ARTICLES
26 September 2023 01:56 PM